हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया विधायक मसूद की ओर से दायर अंतरिम आवेदन
जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने भोपाल मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका की सुनवाई जारी रखने की व्यवस्था दी है। भाजपा के टिकट पर पराजित प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह की आेर से दायर चुनाव याचिका में नामांकन पत्र में बैंक लोन की जानकारी छिपाए जाने का आरोप लगाया गया है। हाई कोर्ट ने चुनाव याचिका पर अगली सुनवाई तीन जनवरी को निर्धारित की है। साथ ही साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश अनुरूप चुनाव याचिका पर दो माह की समय-सीमा में सुनवाई पूरी की जाएगी।

चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा व गौरव तिवारी ने पक्ष रखा। जबकि कांग्रेस विधायक का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता ने रखा। चुनाव याचिकाकर्ता के वकीलों ने बताया कि विधायक मसूद व उनकी पत्नी के ऊपर 50 लाख का बैंक का लोन है, जिसकी जानकारी छिपाकर चुनाव लड़ा गया। विधायक की ओर से लोन के दस्तावेज फर्जी साबित करने की भरपूर कोशिश की गई। हाई कोर्ट ने बैंक मैनेजर सहित अन्य को तलब किया। जिनके बयान रिकार्ड पर लिए गए। इस प्रक्रिया में अंतत: यह तथ्य सामने आ गया है कि लोन के दस्तावेज सही हैं। यहां तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। जहां से जारी निर्देशों के अनुपालन में हाई कोर्ट में अंतरिम आवेदन की फिर से सुनवाई हो रही है। हाई कोर्ट तर्क सुनने के बाद चुनाव याचिका निरस्त करने की मांग संबंधी विधायक मसूद का आवेदन निरस्त कर दिया। दरअसल, यह दूसरी बार है जब इस तरह का आवेदन निरस्त किया गया है। पहली बार आवेदन निरस्त करने के विरुद्ध विधायक मसूद ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली थी।
