Spread the love

रायसेन से बड़ी बहन के घर आई थी मेहमान, आरोपियो ने वीडियो भी बनाया
भोपाल। शहर के देहात क्षेत्र में स्थित गुनगा थाना इलाके में 15 साल की किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले तीन आरोपियों आरोपी संकेत उर्फ शैतान सिंह लोधी, दीपक लोधी तथा लीला किशन लोधी को को सूनवाई पूरी होने पर जिला कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों पर अलग-अलग धाराओं में 15-15 हजार रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। यह फैसला पवन कुमार बांदिल, अपर सत्र न्यायाधीश बैरसिया, जिला भोपाल की कोर्ट ने सुनाया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक, बैरसिया आशीष तिवारी द्वारा की गई जिसमें संघमित्रा सिंह विशेष लोक अभियोजक, बैरसिया द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया। लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार जिला रायसेन की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी साल 2021 के सिंतबर माह में गुनगा में रहने वाली अपनी बडी बहन के घर मेहमानी के लिए आई थी।
8 सितंबर 2021 को उसकी बडी बहन की तबियत खराब होने के कारण उसके जीजा ने बडी बहन को इलाज के लिये हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया था, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। बहन की देखभाल के लिये पीड़िता के जीजा भी अस्पताल में ही थे, वहीं घर पर पीड़िता और उसके जीजा के बडे भाई की 9 साल की बेटी अकेली थी। 12 सितंबर 2021 को रात को करीब 9 बजे आरोपी शैतान सिंह लोधी, दीपक लोधी और लीलाकिशन लोधी ने पीड़िता के घर का दरवाजा खटखटाया। तब 9 वर्षीय लडकी ने दरवाजा खोल दिया। उन्हें घर में अकेला पाकर तीनों आरोपी घर के भीतर जा घुसे और 15 वर्षीय किशोरी के साथ तीनों आरोपियों ने दुष्कर्म कर डाला। घटना के दौरान आरोपी लीलाकिशन ने पीड़िता किशोरी का मोबाईल से वीडियो भी बनाया। इस दौरानन आरोपी शैतानसिंह ने घर में मौजूद 9 वर्षीय किशोरी के साथ बुरी नियत से छेडछाड भी की। दुष्कर्म के बाद आरोपी पीड़िता को घटना के बारे मे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। घटना के अगले दिन पीड़िता अपने पिता के साथ अपने घर जिला रायसेन चली गयी। वहॉ जाकर उसने अपने माता-पिता को सारी बात बताई। इसके बाद परिवार वालो ने घटना की रिपोर्ट महिला थाना रायसेन में की थी। महिला थाना पुलिस रायसेन ने जीरो पर कायमी कर घटना स्थल गुनगा थाना इलाके का होने के चलते आगे की कार्यवाही के लिये केस डायरी गुनगा पुलिस को भेज दी थी। मामला कायम कर पुलिस ने आरोपियो संकेत उर्फ शैतान सिंह लोधी, दीपक लोधी और लीलाकिशन लोधी के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *