
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पूजा स्थल कानून से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। ओवैसी ने याचिका में 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट (पूजा स्थल कानून) को लागू करने की मांग की है। कानून के मुताबिक, 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिा संजय कुमार की बेंच ने आदेश दिया कि ओवैसी की नई याचिका को इस मामले पर लंबित अन्य 6 मामलों के साथ जोड़ा जाए। इस पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी।
