
ईसाई समुदाय के नववर्ष कार्यक्रम की एसडीएम स्वीकृति विश्व हिन्दू परिषद द्वारा आपत्ति के बाद एसडीएम द्वारा स्वीकृत निरस्ती मामला
इन्दौर । उच्च न्यायालय इन्दौर खंडपीठ में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की पीठ ने ईसाई समुदाय को नववर्ष कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर दी गई अनुमति निरस्त किए जाने को लेकर दायर याचिका स्वीकार कर उस पर सुनवाई करते कहा कि कहा कि याचिकाकर्ता पिछले दो वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जो रिकॉर्ड पर दर्ज दस्तावेजों से भी स्पष्ट है, और ऐसी परिस्थितियों में, केवल एक समुदाय के सदस्य द्वारा उठाई गई कुछ आपत्तियों के आधार पर, याचिकाकर्ता के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत अपने धर्म के अनुसार इकट्ठा होने और प्रार्थना करने के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट है कि एसडीएम ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, केवल दूसरे समुदाय के सदस्य के पूछने पर, 19.12.2024 की अनुमति को अस्वीकार कर दिया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित करने से पहले सुनवाई के अपने मूल्यवान अधिकार से भी वंचित किया गया है। मामले में ईसाई समुदाय द्वारा मेघनगर झाबुआ में नववर्ष कार्यक्रम आयोजित करने का विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया था। जिस पर एसडीएम द्वारा उन्हें दी गई पूर्व स्वीकृति निरस्त कर दी गई थी। याचिका इसी को लेकर लगाई गई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान शासन की और से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने दलील दी कि उक्त आवेदन को खारिज करने में एसडीएम द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई है, क्योंकि उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका थी। वहीं ईसाई समुदाय से संबंधित याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि ईसाई समुदाय के नए साल के कार्यक्रम के आयोजन के लिए एसडीएम, मेघनगर को आवेदन किया था। एसडीएम ने कुछ शर्तों के साथ आवेदन को अनुमति दी थी। लेकिन बाद में याचिकाकर्ता को एसडीएम द्वारा जारी एक और आदेश दिया गया, जिसमें बताया गया कि विश्व हिंदू परिषद, मालवा क्षेत्र, जिला झाबुआ द्वारा उठाई गई कुछ आपत्तियों के कारण, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम से अशांति और सांप्रदायिक सद्भाव पैदा होगा, इसलिए, याचिकाकर्ता को पहले दी गई अनुमति को अस्वीकार कर दिया गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उक्त आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को कभी सूचित नहीं किया गया और उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। उक्त कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है जिसके प्रमाण स्वास्थ्य पिछले साल 7 दिसंबर, 2023 को दायर एक समान आवेदन अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था, यह दिखाते हुए कि सांप्रदायिक सद्भाव में कोई व्यवधान नहीं हुआ था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता पिछले कुछ वर्षों से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़े बिना नए साल का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसलिए, उसके धर्म के अनुसार इकट्ठा होने और प्रार्थना करने के अधिकार को केवल दूसरे समुदाय के सदस्य द्वारा उठाई गई कुछ आपत्तियों के आधार पर नहीं छीना जा सकता।
इसके बाद, न्यायालय ने एसडीएम द्वारा पारित अनुमति की अस्वीकृति के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा , यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता 19.12.2024 को एसडीएम द्वारा पूर्व में दी गई अनुमति के अनुसार समारोह आयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा। साथ ही कोर्ट ने उपरोक्त कार्यक्रम/समारोह के आयोजन के दौरान कोई व्यवधान न हो। यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश कलेक्टर, झाबुआ को दिया ।
