Spread the love

झाबुआ। जिले के रानापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम रुपाखेड़ा में आबकारी विभाग द्वारा सोमवार को की गई बड़ी कार्रवाई में 243 बल्क लीटर शराब बरामद की गई है। उक्त अवैध शराब घर में छुपा कर रखी गई थी। विभागीय जानकारी अनुसार शराब के अवैध कारोबारी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया है, और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरामद शराब का अनुमानित मूल्य 100000 से अधिक है। उक्त कार्यवाही के संबंध में दी गई जानकारी में जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती बसंती भूरिया ने सोमवार को बताया कि आज 06 जनवरी को विश्वसनीय तौर पर सूचना मिली थी कि जिले के रानापुर जनपद क्षेत्र के ग्राम रुपाखेड़ा में एक घर में बड़ी मात्रा में शराब छुपा कर रखी हुई है। मिली सूचना के आधार पर आबकारी उप निरीक्षक विकास वर्मा एवं अकलेश सोलंकी आबकारी टीम (कान्तु डामोर, मदन राठौड, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक, पवन गाड़रिया, विजय चौहान, बहादुर ढाकिया एवं दिपक भूरिया) के साथ निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे और संबंधित रिहायशी मकान की घेराबंदी की गई, और जब उस रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी ली गई तो वहां माउन्ट बियर कैन की 14 पेटी व 01 पेटी बोतल, किंगफिशर कैन की 01 पेटी, हंटर सुपर स्ट्रोंग कैन की 01 पेटी, बैगपाईपर व्हिस्की 03 पेटी, रॉयल स्टेग व्हिस्कि 01 पेटी एवं लंदन प्राईड वोदका 01 पेटी विदेशी मदिरा, इस तरह कुल 22 पेटी (243 बल्क लीटर) अवैध शराब छुपा कर रखी पाई गई। आबकारी विभाग की टीम द्वारा उक्त अवैध शराब को विधिवत जप्त कर आरोपी मयूर पुत्र नरेंद्र पंचाल उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम रूपाखेड़ा के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34 (1) (क) एवं 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्यवाही के दौरान नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 100440 है।जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि आरोपी कारोबारी मयूर पुत्र नरेंद्र पंचाल उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम रूपाखेड़ा को गिरफ्तार कर आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *