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दिल्ली में फिलहाल लागू नहीं होगी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल लागू करने पर रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता करने का निर्देश दिया था। इस समझौते के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ढांचा मिशन को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू किया जाना था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सिंघवी ने दलील दी कि राज्य सूची की 1,2 और 18 एंट्री के तहत केंद्र की शक्तियां सीमित हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सरकार की शक्तियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में फिर से परिभाषित किया है।
सिंघवी ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के साथ समझौते के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। गौरतलब है कि दिल्ली में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना लागू नहीं है। साल 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटीलेटर्स की उपलब्धता पर चिंता जाहिर की थी। साथ ही याचिका में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को दिल्ली में भी लागू कराने की मांग की गई थी। ऐसे में उच्च न्यायालय ने योजना को पूरी तरह से लागू करने की बजाय केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समझौता करने का आदेश दिया था।

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