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पाटन अपर सत्र न्यायाधीश का फैसला
जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाटन ओमप्रकाश रजक की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 1 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया| अभियोजन पक्ष के मुताबिक कटंगी थाना क्षेत्र में ग्राम बोरिया में आरोपी उमेश ऊर्फ पिंकेश झारिया ने 10 अगस्त 2021 को अपनी पत्नी आरती के चरित्र पर संदेह करने पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी और बाहर से दरवाजा लगाकर भाग गया था| इस मामलें में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना की और न्यायालय में चालान पेश किया| अभियोजन पक्ष की ओर से संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की और 20 गवाहों के बयान कराए| न्यायालय ने गवाहों व सबूतों के मद्देनजर आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी|
दो आरोपियों को 10-10 साल की कैद …..
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने दौड़ा दौड़ा कर चाकू मारकर जघन्यतम वारदात के दो आरोपियों का दोष पाते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास और 25 आर्म्स एक्ट में 6-6 माह के कठिन कारावास से दंडित किया है| अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी शुभम कुशवाह व सचिन पटेल ने 9 सितंबर 2023 को अजय साहिल को शुभम और सचिन कुशवाहा ने सिद्ध बाबा के पास चाकू दौड़ा दौड़ा कर मारा| इस वारदात में अजय साहिल की रांझी सिविल अस्पताल में मौत हो गई| धारा 302, 34 का प्रकरण दर्ज कर विवेचना की और न्यायालय में चालान पेश किया| अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुखलाल मार्को द्वारा सशक्त पैरवी की गई। जिनके तर्कों से सहमत होकर आरोपियों को सजा सुना दी|

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