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दमोह | विशेष न्यायाधीश अमर गोयल ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं 1 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी अंशुल मिश्रा ने बताया कि दमोह देहात में पदस्थ उपनिरीक्षक गरिमा मिश्रा को 22 जून 2023 को मुखबिर द्वारा ग्राम हथना में एक व्यक्ति द्वारा चटाई के पैकेटों में अवैध रूप से गांजा लिए हुए खड़े होने के संबंध में सूचना मिली। जिस पर वह तत्काल पुलिस बल के पास मौके पर पहुंची। जहां पर आरोपी एक चटाई का बंडल हाथ में एवं दो बंडल पास में रखे हुए खड़ा दिखा। जिसे घेराबंदी कर पकड़कर उससे उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सोनू पुत्र गुल्ले रजक निवासी जिला सागर खजरिया खुरई होना बताया।

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