
6 दिनो में उतारा था चार सुरक्षा गार्डो को मौत के घाट, भोपाल में की थी चौथी हत्या
भोपाल। साल 2022 के अगस्त माह में 6 दिनों के भीतर राजधानी भोपाल में एक और सागर में चार सुरक्षा गार्डो की हत्या करने वाले सीरियल किलर शिवप्रसाद उर्फ शिव गोंड उर्फ हल्कू को सुनवाई पूरी होने पर दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को प्रधान सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने सुनाया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुधाविजय सिंह भदौरिया ने पैरवी की। लोक अभियोजक ने जानकारी देते हुए बताया की 2 सितंबर की रात खजूरी सड़क इलाके में एक मार्बल की दुकान में चोकीदारी करने वाले सोनू वर्मा (23) की 2 सितंबर की रात रात को उस समय बेरहमी से सिर और चेहरे पर वार कर हत्या कर दी गई थी,जब वह सो रहा था। ईदगाह इलाके में रहने वाला मृतक सोनू की मार्बल के टुकड़ों से सिर कुचला गया था। यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला कायम कर आरोपी की तलाश शुरु की। जॉच के दौरान पता चला की सागर के थाना मोतीनगर में भी इसी तरह एक सुरक्षा गार्ड की हत्या की गई है, और मृतक सुरक्षा गार्ड का मोबाइल गायब है। इसके बाद पुलिस ने सागर के मृतक सुरक्षा गार्ड के मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हुए उसे भोपाल के लालघाटी इलाके से पकड़ लिया। आरोपी शिवा धुर्वे उर्फ शिवप्रसाद सागर के केसली का रहने वाला है। उससे पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर पुलिस वालो के पैरो के नीचे भी जमीन निकल गई। आरोपी शिवप्रसाद ने खुलासा किया की उसने चार सुरक्षा गार्डो की हत्या की है पहली हत्या उसने सागर के कैंट थाना क्षेत्र में 28-29 अगस्त की दरमियानी रात एक कारखाने में तैनात चौकीदार कल्याण लोधी (50) के सिर पर हथौड़ा मारकर की थी। इसके बाद दूसरी हत्या सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 29-30 अगस्त की दरमियानी रात गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात चौकीदार शंभू नारायण दुबे (60) के सिर पर पत्थर मार कर उसकी हत्या की। दो हत्याओ के बाद उसने तीसरी हत्या मोती नगर थाना इलाके में 30-31 अगस्त की दरमियानी रात एक मकान की रखवाली करने वाले मंगल अहिरवार के सिर पर वार करके की थी। तीन हत्याओ के बाद शिवप्रसाद भागकर भोपाल आ गया और खजूरी सड़क इलाके में चौथी हत्या सो रहे चौकीदार सोनू की कर दी। सुनवाई के दौरान सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का मूल डीवीआर कोर्ट में पेश किया गया। इसे अदालत ने अहम साक्ष्य माना और अभियोजन द्वारा पेश किये गये अन्य साक्ष्यो के आधार पर आरोपी शिवप्रसाद उर्फ हल्कू को को दोषी करार देते हुए धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है।
-सो रहे सिक्योरिटी गार्ड्स की हत्या करता था
पूछताछ में शिवप्रसाद ने पुलिस को बताया था की वह सो वह ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स को टारगेट कर उनकी हत्या करता था, जो ड्यूटी पर सोते थे। आरोपी का नाम शिवप्रसाद आंठवी तक पढ़ा-लिखा है, और गोवा में नौकरी कर चुका है। वह गैंगस्टर बनना चाहता था। सुरक्षा गार्डो की हत्या के बाद उसकी योजना पुलिस वालों को निशाना बनाने की थी। ऐसा करके वह फेमस होना चाहता था।
