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भोपाल । सर्वोच्च न्यायालय ने चुरहट विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित कांग्रेस विधायक अजयसिंह के पक्ष में फैसला देते हुए उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिकायें खारिज कर दी हैं| जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने प्रकरण का गहन परीक्षण करने बाद मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए लिखा है कि हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है इसलिए चुनाव याचिकायें खारिज की जाती हैं| इसके साथ ही इस संबंध में यदि अन्य कोई आवेदन लम्बित हैं तो वे भी इस निर्णय के अनुरूप खारिज माने जायेंगे|
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व में अजयसिंह के खिलाफ दायर चुनाव याचिकायें खारिज कर दी थीं| इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रामगरीब तथा अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी|
विगत विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार शरदेन्दु तिवारी ने कांग्रेस उम्मीदवार अजयसिंह द्वारा दिए गये शपथ पत्र में आपत्ति दर्ज की थी जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिया था| उन्होंने अजयसिंह के शपथ पत्र को वैध करार दिया था| बाद में कांग्रेस प्रत्याशी अजयसिंह ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी| इसके बाद शपथ पत्र संबंधी आपत्तियों तथा अन्य बिन्दुओं को लेकर रामगरीब और राकेश कुमार पांडे द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिकायें दायर की गई थीं| हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए कहा था कि याचिका में उठाए गए आधार, कानून के तय प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं|

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