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लोकायुक्त की विशेष अदालत ने सुनाई सजा….
जबलपुर। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रुपेश कुमार गुप्ता की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईपीएफओ के तत्कालीन निरीक्षक महेंद्र कुमार गुप्ता व उनकी पत्नी ऊषा गुप्ता को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने मामले में बनाए अन्य आरोपित बलराम पाटकर, अरविंद सिंह राजपूत व देवीदास को ढाई साल के कारावास एवं साढ़े तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने महेंद्र व ऊषा की आय से अधिक पाई गई सम्पत्ति को राजसत करने के निर्देश भी दिए हैं। सीबीआई ने ईपीएफओ कार्यालय सागर में पदस्थ तत्कालीन निरीक्षक के विरुद्ध वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में आय के ज्ञात स्रोतों से 24,46883 रुपये आधिक पाए जाने के आधार पर अनुपातहीन आय अर्जित करने का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। जांच के बाद सीबीआई ने कोर्ट में चालान पेश किया। साक्ष्य और सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुना दी।

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