
ग्वालियर। ग्वालियर में कोर्ट ने एक रिश्वतखोर रोजगार सहायक को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। ईओडब्ल्यू ने आरोपी को 8 हजार की घूस लेते रंगे हाथों दबोचा था।
यह मामला साल 2021 का है। फरियादी राजकुमार परिहार ने दुर्घटना क्लेम की राशि के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन दिया था। रोजगार सहायक रामकुमार कोली ने इसके एवज में 8 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। जिसके बाद 08 अक्टूबर 2021 को ईओडब्ल्यू ग्वालियर ने उसे रिश्वत लेते ट्रेप किया था।
रोजगार सहायक पर ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।ईओडब्ल्यू की ओर से विशेष न्यायालय शिवपुरी में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी रामकुमार कोली को दोषी पाते हुए 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
