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पटना । बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मिश्रीलाल यादव को तीन माह की जेल की सजा सुनाई गई है। दरभंगा की एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने अलीनगर के विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को दोषी मनाकर सजा सुनाई। इसके साथ ही, दोनों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह मामला 29 जनवरी 2019 की सुबह का है, जब समैला निवासी उमेश मिश्र मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। विधायक यादव और सुरेश यादव सहित 20-25 लोगों ने उन्हें घेरकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर विधायक ने फरसा से सिर पर वार कर दिया, इससे उमेश मिश्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा, सुरेश यादव ने लोहे की रॉड और लाठी से हमला किया, साथ ही पीड़ित की जेब से पैसे भी निकाल लिए।
घटना के बाद, उमेश मिश्र को पहले पीएचसी और फिर डीएमसीएच रेफर किया गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया, और 17 अप्रैल 2020 को कोर्ट ने संज्ञान लिया था।

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