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टीकमगढ़ । संभागायुक्त डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत ने टीकमगढ़ मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री दिलीप पाठक को थाना प्रभारी श्री रामलाल प्रजापति (बड़ागांव धसान) को गली क्लोज करने, अभद्र व्यवहार एवं पैर काटने की धमकी देने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सागर संभाग सागर द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत के अनुसार श्री रामलाल प्रजापति तनय स्व० श्री जगन्नाथ प्रजापति निवासी बडागाँव धसान जिला टीकमगढ़ द्वारा थाना प्रभारी पुलिस थाना बडागाँव धसान को श्री दिलीप पाठक प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा गाली गलोच, अभद्र व्यवहार तथा हाथ पैर काटने की धमकी दिये जाने संबंधी आवेदन पत्र की छायाप्रति प्रेषित की गई है एवं उक्त उल्लेखित वार्तालाप के संबंध में श्री प्रजापति द्वारा ऑडियों भी प्रस्तुत किया गया है, जो अमर्यादित एवं सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत है।

संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रतिवेदन में श्री पाठक द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के संज्ञान में लाये वगैर नगर पालिका के समस्त कर्मचारियों को अध्यक्ष के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु आवेदन, थाना बड़ागाँव धसान में प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई है।

उक्त प्रतिवेदन के परिशीलन उपरांत श्री दिलीप पाठक द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता व अनियमितता बरती गई है, उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम का उल्लघंन है। प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री दिलीप पाठक को म०प्र० नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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