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इन्दौर। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सविता जड़िया ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी पंकज नरगे निवासी पीथमपुर धार को दोषी करार देते उम्रकैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। प्रकरण सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में उम्र कैद, अपहरण की दो अन्य धाराओं मे 10 व 7 वर्ष की कैद एवं कुल तीन हजार रुपए अर्थ दंड की सजा से दंडित किया। वहीं न्यायालय ने पीड़िता को एक लाख रुपए प्रतिकर राशि सरकार से दिलाने की अनुशंसा भी की। प्रकरण में अभियोजन पैरवी प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा व विशेष लोक अभियोजक सरस्वती यादव ने की। प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय मीणा के अनुसार प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बाणगंगा पर पीड़िता की मां ने 17 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराते पुलिस को बताया था कि 16 मई 2022 को दोपहर एक बजे उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई है। विवेचना के दौरान पीड़िता को बरामद किया गया। उसने बयान में बताया कि अभियुक्त अपने परिवार वालों की मदद से उसे बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कृत्य किया। विवेचना के बाद बाणगंगा थाना पुलिस ने प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया जहां सुनवाई उपरांत अभियुक्त को दोषी करार देते सक्षम न्यायालय ने सजा से दंडित किया।

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