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कृषक को पंजीयन कराने एवं फसल बेचने के लिये आधार नंबर का वेरीफिकेशन अनिवार्य होगा

दमोह : कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु 26 पंजीयन केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिन पर 19 सितम्बर से 04 अक्टूबर 2024 तक किसान पंजीयन हेतु तिथि निर्धारित की गई है। किसान पंजीयन सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में (रविवार एवं शासकीय अवकाश छोड़कर) किया जायेगा। भूमि स्वामी अपना पंजीयन समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्र पर निःशुल्क, एम.पी. किसान एप पर किसान स्वयं एवं कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र, साईबर कैफे, एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क पर पंजीयन शुल्क 50 रूपये से अधिक निर्धारित नहीं किया जायेगा। कलेक्टर श्री कोचर ने कहा सिकमी/वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों का पंजीयन सेवा सहकारी समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्र पर ही किया जायेगा। कृषकों को नवीन पंजीयन हेतु आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाईल नंबर की जानकारी पंजीयन केन्द्र पर उपलब्ध कराना होगी। किसान की भूमि एवं फसल के बोये गये रकबे की जानकारी गिरदावरी डाटाबेस से ली जायेगी। कृषक को पंजीयन कराने एवं फसल बेचने के लिये आधार नंबर का वेरीफिकेशन अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाईज से किया जायेगा। सफल पंजीयन की जानकारी एस.एम.एस. के माध्यम से किसान को प्राप्त होगी जिसका पोर्टल से प्रिंट भी निकाला जा सकेगा ।

            उन्होंने कहा किसानों के पंजीयन का फसल सत्यापन विगत वर्ष के पंजीयन से 50 प्रतिशत अधिक रकबा वाले, किन्तु 5 हेक्टेयर से अधिक पंजीकृत किसान की फसल का सत्यापन एवं 05 हेक्टेयर से अधिक रकबा वाले पंजीकृत किसान की फसल का सत्यापन नायब तहसीलदार/ तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जायेगा । इसी प्रकार सिकमी/बटाईदार, कोटवार वन पट्टाधारी पंजीकृत किसान की फसल का सत्यापन नायब तह‌सीलदार/ तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वन मंडल द्वारा किया जायेगा उन्होंने कृषकों से आग्रह करते हुये कहा है कि समयावधि में अपने नजदीकी पंजीयन केन्द्र पर उपस्थित होकर अपनी उपज का पंजीयन कराये।

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