सरकारी स्कूलों के बच्चें को मिलेगी प्रवेश में प्राथमिकता, सीटें खाली होने पर अन्य बच्चें को मिलेगा प्रवेश
भोपाल। प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों में अब तीन किमी के दायरे में आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। प्रवेश में पहली प्राथमिकता सरकारी स्कूलों के बच्चों की रहेगी। इसके बाद सीटें खाली होने पर अन्य बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का यह नियम सिर्फ उन स्कूलों में लागू होगा, जिनकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 के लिए सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश की गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में संचालित सीएम राइज स्कूल (सांदीपनी विद्यालय) में एडमिशन के लिए वर्ष 202526 के लिए गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन नये भवन में संचालित व पुराने भवनों में चल रहे सीएम राइज स्कूलों को लिए अलग-अलग रहेगी। नये भवनों में संचालित होने वाले सीएम स्कूल की सीमा में 3 किमी के दायरे में आने वाले छात्रों को ही एडमिशन मिलेगा।
पहले चरण में सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, जो या तो एक किलोमीटर की परिधि में रहते हों या फिर पढ़ते हों। इसके बाद 2 किमी और फिर 3 किमी की परिधि वाले छात्रों को सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश में पहली प्राथमिकता सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगी। इसके बाद सीटें खाली होने पर अन्य बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। गाइडलाइन में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में अभी 16 सीएम राइज स्कूल नवनिर्मित बिल्डिंग में संचालित हैं। कुछ स्कूलों के भवन जून तक हैंडओवर कर दिए जाएंगे। डीपीआई ने ऐसे स्कूलों के लिए भी दिशा निर्देश जारी विभाग ने एडमिशन में आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी सीएम राइज स्कूलों के प्राचार्य कोशिश करें कि आसपास रहने वाले और सरकारी स्कूलों के बच्चों को ही प्रवेश मिले। उपलध सीटों से ज्यादा आवेदन आने पर पारदर्शिता के लिए लॉटरी पद्धति अपनाएं।
यह रहेगी एडमिशन की प्रक्रिया
सीएम राइज स्कूलों में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर एडमिशन होंगे। इसके लिए बच्चों का इंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। एडमिशन के लिए स्कूल से आवेदन फार्म लेना होगा। आवेदन जमा होने के बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से एडमिशन के लिए चयनित छात्रों की सूची प्रकाशित की जाएगी। पंजीकृत और चयनित विद्यार्थियों की सूची, वेटिंग लिस्ट के साथ स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रकाशित होगी।