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दमोह। मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के तबादले भले ही शुरू हो गए हों, लेकिन पटवारियों को शर्तों के हिसाब से तबादले का लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने पटवारियों की संविलियन नीति 2025 जारी कर दी है। नई नीति के मुताबिक, 16 फरवरी 2024 के पहले भर्ती हुए पटवारियों को ही जिला अंतर्गत संविलियन की पात्रता होगी। लेकिन जो पटवारी 16 फरवरी 2024 के बाद भर्ती हुए हैं, उन्हें सिर्फ तीन शर्तों पर ही संविलियन की अनुमति मिलेगी। दरअसल, पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग का होने से इस संबंध में अलग से नीति जारी की गई है। इसके मुताबिक, किसी भी पटवारी को उसके गृह जिले में पदस्थ नहीं किया जाएगा।
नई संविलियन नीति के हिसाब से 16 फरवरी 2024 को भर्ती हुए पटवारियों का तीन शर्तों पर ही तबादला होगा। इसमें यदि पटवारी की पत्नी या पति सरकारी नौकरी में हैं और वे अलग-अलग जिलों में पदस्थ हैं, तब वे आवेदन कर सकते है। लेकिन इसके लिए जिले में पटवारी का पद खाली होना चाहिए। दूसरा विवाहित महिला, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला पटवारी होने पर और पटवारी को गंभीर बीमारियों होने पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिले में पद रिक्त होना चाहिए। आपसी आधार पर भी संविलियन के आवेदन किए जा सकते है।
पटवारियों को तबादले के लिए आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा आवेदन ऑनलाइन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने पर उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। पटवारियों के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा ऑनलाइन ही किया जाएगा। इसके बाद विभाग को भेजा जाएगा। संविलियन आदेश राज्य शासन के अनुमोदन से भू-अभिलेख विभाग द्वारा ही जारी किया जाएगा।

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