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करेली। बीच सड़क में यातायात अवरुध्द कर डीजे बजाने पर थाना करेली जिला नरसिंहपुर पुलिस द्वारा डीजे एवं पिकअप वाहन जप्त कर डीजे मालिक के विरुध्द कोलाहल अधिनियम के तहत किया मामला दर्ज किया है पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में डीजे संचालकों को कोलाहल अधिनियम एवं यातायात नियमो के प्रावधानों से अवगत कराया गया है इसके बाबजूद दिनांक 09.05.25 की रात्रि 11.00 बजे करेली थाना अंतर्गत महेन्द्र वार्ड करेली में एक पिकअप वाहन जिसमें डीजे लोड था यातायात अवरुद्द कर खडा था तथा उसमें डी जे संचालक विनय पिता गुरु प्रसाद गुप्ता उम्र 26 वर्ष निवासी सासबहू थाना करेली का तीव्र गति मे डी जे साउंड बजा रहा था जिसके कारण मौके पर यातायात अवरुद्द हो गया था पुलिस जाँच में पाया गया कि डीजे बजाने के लिये कोई अनुमति नहीं ली गयी थी। करेली पुलिस द्वारा आरोपी डीजे संचालक विनय गुप्ता एवं पिकअप वाहन चालक रहमान खान के विरुध्द अपराध क्र 410/25 धारा 285 बीएनएस एवं म प्र कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है साथ ही डीजे मिक्सर, साउंड सिस्टम, पिकअप वाहन अन्य सामाग्री को जप्त किया गया है

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