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हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को जारी किया अवमानना नोटिस
जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की एकलपीठ ने पूर्व आदेश व जुर्माना लगाए जाने के बावजूद सूचना के अधिकार अंतर्गत जानकारी न देने के रवैये पर आश्चर्य जताया। इसी के साथ राज्य सूचना आयोग, भोपाल के सचिव राजेश ओगरे व लोक सूचना अधिकारी पी पटेल को अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब कर लिया।अवमानना याचिकाकर्ता राजधानी भोपाल निवासी फिल्म मेकर नीरज निगम की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने 26 मार्च, 2019 को सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी चाही थी। लेकिन नियत 30 दिवस के भीतर जानकारी नहीं दी गई। लिहाजा, राज्य सूचना आयोग में अपील प्रस्तुत की गई। राज्य सूचना आयोग ने अपील निरस्त कर दी थी। जिसके विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने राज्य सूचना आयोग के विरुद्ध सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए अपील निरस्त करने की तल्ख टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता के हक में राहतकारी आदेश पारित किया था। इसके अंतर्गत न केवल सूचना के अधिकार में चाही गई जानकारी प्रदान करने निर्देश दिया गया था बल्कि राज्य सूचना आयोग पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इसके बाद जुर्माना राशि को भुगतान कर दी गई किंतु अपेक्षित जानकारी प्रदान न करने की हठधर्मिता पूर्ववत रखी गई। इसीलिए अवमानना याचिका दायर की गई है।

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