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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- याचिका परेशान करने के लिए की गई

प्रयागराज। गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतत: खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि याचिका गैर-जिम्मेदाराना और परेशान करने की गलत धारणा वाली थ
गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह गलत धारणा वाली याचिका थी। गौरतलब है कि सुनीता अग्रवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रही हैं, जो इस समय गुजरात हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस हैं। यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह-I की युगल पीठ ने याचिका को तुच्छ, परेशान करने वाली, गैर-जिम्मेदाराना और गलत धारणा से परिपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा, कि अदालत के समुचित कामकाज के हित में ऐसे तमाम आवेदनों को हर तरह से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

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