
राशन दुकान विक्रेता, अध्यक्ष पर मामला दर्ज
जबलपुर। गोहलपुर थानान्तर्गत चितरंजन वार्ड स्थित शासकीयउचित मूल्य की दुकान में 23 लाख ४४ हजार रूपए के राशन की कालाबजारी सामने आने के बाद राशन दुकान की सहकारीसमिति के अध्यक्ष व सेल्समेनके खिलाफ धोखाधडी व अमानत में ख्यानत का मामला दर्ज किया गया है। गोहलपुरपुलिस ने बताया कि नरसिंह शिक्षित बेरोजार उपभोक्ता सहकारी भण्डार द्वारा संचालित शासकीयउचित मूल्य की दुकान चितरंजनदास वार्ड में परियट पिपरिया के निवासियों ने अनियमितता की शिकायत सहायक आपूर्ति अधिकारी कलेक्ट्ट शाखा जबलपुर संजय खरे को की थी। अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान पाया कि राशन दुकान अक्सर बंदरहती थी वहीं दुकान से परियट पिपरिया के लोगों को राशन नहीं मिल रहा था। राशन दुकान के निरीक्षण के लिए सहायक आपूर्ति अधिकारी संजन खरे गत १३ मई, १५ मई व १७ मईको पहुंचे थे जहां उन्होंने देखा कि दुकान में तीनों दिन पीला बोर्ड नहीं लगा था। जब उन्होंने दुकान के विक्रेता इमरान मंसूरी को दुकान पहुंचकर जांच कराने कहा तो वह नहीं पहुंचा। गत १५ मई को शाम लगभग ६.३० बजे सहायक आपूर्ति अधिकारी ने निरीक्षण किया तो राशन दुकान बंद मिली। जांच में पता चला कि राशन दुकान का सेल्स मेन उपभोक्ताओं को राशन नहीं दे रहाथा वहीं राशन पर्ची निकाल लेता था। राशन के दुकान के विक्रेता ने उपभोक्ता के हिस्से के राशन व्यपवर्तन कर काला बजारी करते हुए शासन को चपत लगायी। खाद्यय शाखा की जांच में पाया गया कि राशन दुकान के विक्रेता ने नरसिंह शिक्षित बेरोजगार उपभोक्ता सहकारीभण्डार की अध्यक्ष से मिली भगत कर २३ लाख ४४ रूपये के राशन की कालाबजारी कर शासन व उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी व अमानत में ख्यानत की है। राशन दुकान के सेल्स मेन इमरान मंसूरी व नरसिंह बेरोजगार सहकारी भण्डार के अध्यक्ष श्रीमती शाबाना बेगम पर धोखाधडी का मामलादर्ज किया गया है।
