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दमोह : कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत जिले में लगातार कार्यवाहिया की जा रही हैं, इसी तारतम्य  में जिला शिक्षा अधिकारी एस के नेमा ने बताया वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में की गयी अनुचित फीस वृद्धि एवं सरप्लस राशि के कारण म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबधित विषयों का विनियमन) जिला समिति द्वारा की गयी अनुचित फीस वृद्धि को अमान्य करते हुए 84 लाख 30 हजार 05 सौ रूपए की राशि, सत्र 2022-23 में दर्ज 1067,  2023-24 में 1027 एवं वर्ष 2024-25 में दर्ज 1017 विद्यार्थियों को वापस करनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी श्री नेमा ने बताया  विद्यालय प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 में अनुशंसित की गयी कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 वीं तक दर्ज कुल 718 विद्यार्थियों को फेक आई.एस.बी.एन. वाली पुस्तकों की कुल राशि 15 लाख 58 हजार 03 सौ पचास रूपए पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर वापस करनी होगी। इसके अतिरिक्त जिला समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन द्वारा अधिनियम एवं विभिन्न नियमों का उल्लंघन किए जाने के फलस्वरूप  विद्यालय पर रूपए 02 लाख की शास्ति अधिरोपित की गयी है। अधिरोपित शास्ति की राशि 15 दिवस के भीतर आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के खाते में जमा करनी होगी।

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