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भोपाल। राजधानी भोपाल की एक विशेष अदालत ने 10 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी फरहान उर्फ चूजू को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास सहित 4 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पंद्रहवें अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने सुनाया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने की। उनके द्वारा कोर्ट में पेश किये गये वैज्ञानिक साक्ष्यों, तर्कों और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा से दण्डित किये जाने का फैसला दिया। लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार घटना 8 जून 2019 की है, उस समय पीड़िता अपनी फूफी और फूफा के साथ रहती थी। पीड़िता की मां की मौत हो चुकी थी, और उसकी फूफी को कोई संतान नहीं थी, इसलिए पीड़िता को उनकी देखभाल के लिए सौंपा गया था। अभियोजन के अनुसार, जब फूफी काम पर जाती, तब आरोपी फरहान नाबालिग के साथ गलत हरकतें करता था। उसने कई बार पीड़िता के साथ गलत काम किया, अश्लील वीडियो दिखाए और विरोध करने पर मारपीट की। उस समय पीड़िता 10 साल की थी। बाद में पीड़िता ने आरोपी की करतूत की जानकारी अपनी मुंह बोली नानी को दी, जिसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से मामला गांधी नगर थाने पहुचां। मामला कायम कर जांच के बाद पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार चालान कोर्ट में पेश किया था। अंतिम सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि वह वर्तमान में एसओएस में रहती है, और दसवीं कक्षा में पढ़ रही है। उसने अपनी मां की मृत्यु की जानकारी दी और बताया कि वह डॉक्टर बनना चाहती है। कोर्ट ने आरोपी को सजा दिये जाने के साथ ही पीड़िता के साहस और उसके भविष्य के सपनों को देखते हुए उसे 3 लाख रुपए की प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश दिया, ताकि वह अपनी पढ़ाई और अन्य जरूरतों को पूरा कर सके।

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