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सीआर पर अभिमत न दिया तो होगी कार्रवाई
भोपाल। लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों की सीआर बुलाने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले दिनों जारी किए हैं। इसके बाद विभाग ने 20 अप्रैल 2023 को जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि अगर तय समय अवधि में किसी अधिकारी ने कर्मचारी के सीआर पर अपना अभिमत रिपोर्टिंग अधिकारी या रिव्यू करने वाले अधिकारी या फिर स्वीकार कर्ता अधिकारी ने अपना अभिमत नहीं दिया तो उस पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के साथ उसके सीआर में भी इसका उल्लेख किया जाएगा। सीनियर अफसर का सीआर में अभिमत 31 अगस्त तक देना होगा। रिव्यू अफसर का अभिमत 30 सितंबर तक और एक्सेप्ट करने वाले अफसर का अभिमत 30 नवंबर तक जरूरी है।
जीएडी के उपसचिव द्वारा एक जुलाई को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि अगर किसी अधिकारी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी से प्राप्त सेल्फ असेसमेंट और उसके बाद की स्थिति में सीआर में अपना अभिमत नहीं लिखा तो उसे गंभीरता से लेकर कार्यवाही की जाएगी। इसके पहले जीएडी ने 26 जून को एक निर्देश में कहा था कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसरों को 30 जून तक सीआर का सेल्फ असेसमेंट भेजना है। इस अवधि में सीआर न देने पर सीआर ब्लैंक होने और पदोन्नति पर पडऩे वाले असर के लिए अधिकारी खुद जिम्मेदार होंगे। जीएडी ने कहा है कि 27 मार्च को सरकारी कर्मचारियों के साल 2024-25 की सीआर जारी करने को लेकर समय सीमा तय कर इसके निर्देश जारी किए गए थे। इसलिए सभी विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थ मंत्रालय सेवा के पहली और दूसरी श्रेणी के अधिकारियों को निर्देश दें कि वे स्थापना शाखा से वर्क फ्लो तैयार होने के बाद अपनी सीआर का सेल्फ असेसमेंट हर हाल में कर दें। ऐसा नहीं होने पर सीनियर अफसर को संबंधित अधिकारी की सीआर ब्लैंक फारवर्ड हो जाएगी और इस तरह की स्थिति आगे के वरिष्ठ अफसरों के साथ भी होगा जिसका नुकसान संबंधित अफसरों को होना तय है।
सहमत न होने पर प्रस्तुत कर सकेंगे अभ्यावेदन
जीएडी ने यह भी कहा है कि जिस अफसर का असेसमेंट जारी होने के बाद वह अपने सीनियर के अभिमत से संतुष्ट नहीं हों उसे एक माह के भीतर अपनी सीआर को लेकर अभ्यावेदन पेश करने का अधिकार होगा। ऐसा न किए जाने पर यह मान लिया जाएगा कि वार्षिक सीआर जो है वही ठीक है। इस अवधि के बाद अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।

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