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दमोह : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गए निर्देशानुसार फोटो निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने हेतु बूथ लेवल अधिकारी की नियुक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्थानीय निकायों के कार्मिकों में से की जाती हैं। इस सबंध में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम ने कहा है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में राज्य/केन्द्र शासन के शासकीय कर्मचारियों में उल्लेखित 13 वर्गीकरण अनुसार यथा शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी/अमीन/लेखपाल, पंचायत सचिव, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, बिजली बिल रीडर, पोस्टमैन, अतिरिक्त नर्सेज एवं मिडवाईफ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मध्याहन भोज कार्यकर्ता, संविदा शिक्षक, निगम कर संग्रहकर्ता, नगरीय क्षेत्र में लिपिक संवर्ग (वरिष्ठ/कनिष्ठ वर्ग लिपिक) आदि को बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त नियुक्ति के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

            उन्होंने कहा मतदान केन्द्रों पर बीएलओ के रूप में उसी मतदान केंद्र पर निवासरत ग्रुप-सी लेबल के कर्मचारियों को नियुक्त किया जायेगा। ग्रुप-सी लेवल के कर्मचारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की जायेगी। बूथ लेवल अधिकारी अपने मूल पद के दायित्वो के साथ-साथ बीएलओ के दायित्वों का निर्वाह करेंगे। उन्होंने कहा  दमोह जिले में अधिकांशतः शिक्षकों को बीएलओ कार्य हेतु नियुक्त किया गया है ।

            उल्लेखनीय है विगत कतिपय बर्षों में दमोह जिले में विभिन्न कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं रहे है और जिला विशेष रूप से 10 वीं एवं 12 वीं की परीक्षाओं में दमोह जिले का परीक्षा परिणाम प्रदेश के सभी जिलो की रैंकिंग में अंतिम स्थान पर रहा है। इसका एक प्रमुख कारण शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी दिया जाना भी रहा है, अतः जिले में विद्यार्थियों को शासकीय विधालयो में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त होना सुनिश्चित हो सके। इसके लिए शिक्षकों को बीएलओ दायित्व से मुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। उन्होंने एसडीओ राजस्व से कहा हैं ऐसी स्थिति में अनुविभाग में बीएलओ की परस्थिति की गहन समीक्षा कर ली जाए एवं चरणबद्ध रूप से शिक्षको के स्थान पर निर्धारित मापदंड अनुसार अन्य पदों पर पदस्थ कर्मचारियों को बीएलओ नियुक्त करने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा यह कार्यवाही हरहाल में 30 अगस्त 2025 तक पूर्ण कर ली जाये। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की हैण्डबुक 2012 के अध्याय-2 के पैरा बिन्दु-8 उल्लेखित 13 वर्गीकरण नियमो का भलीभांति अध्ययन कर आपकी विधानसभा क्षेत्रातंर्गत बूथ लेवल अधिकारी के रूप में नियुक्त शिक्षकों के स्थान पर अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी बूथ लेवल अधिकारियों के रूप में लगाकर पालन प्रतिवेदन इम कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

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