
जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह बाघेला की अदालत ने ओमती थाना क्षेत्र में 4 मई 2021 को दोहरे हत्याकांड के आरोपी का दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी मोहम्मद इब्राहिम उर्फ इब्बू को दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया| अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओमती थाना क्षेत्र में 4 मई 2021 को आरोपी इब्राहिम उर्फ इब्बू ने शकील और उसकी बुआ राबिया पर चाकू से वार किया| इनके बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था तभी अरोपी ने शकील से कहा आज तू मरेगा| चाकू लगते ही वह चिल्लाया इसी दौरान उसकी बुआ राबिया, साफिया और जाहरा बाहर आई तो आरोपी ने राबिया को भी चाकू घोंप दिया| शकील और राबिया को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया| इसके बाद फरियादी अजमुददीन की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया| मामलें में विचरण के दौरान अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया| अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती बविता कुल्हारा नागदेव ने पैरवी की| न्यायालय ने गवाहों और सबूतों के मद्देनजर दलीलों से सहमत होकर आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुना दी।
