
राहुल गांधी को लेकर दाखिल याचिका को मुंबई हाईकोर्ट ने की खारिज
नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिकार्ता ने मांग की थी कि वीर सावरकर के बारे में जानने के लिए राहुल गांधी को उनकी याचिका पढ़ने के निर्देश दिए जाएं। हाईकोर्ट ने भी पाया कि याचिकाकर्ता ने इस साल सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। वहां भी उनकी याचिका खारिज हो गई थी।
हाईकोर्ट में जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मारने की बेंच सुनवाई कर रही थी। अभिनव भारत कांग्रेस नाम के एक संगठन के अध्यक्ष पंकज कुमुदचंद्र फड़नीस ने राहुल गांधी के सावरकर को लेकर दिए गए बयानों पर याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका में प्रार्थना यह है कि हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से आपकी याचिका पढ़ने के निर्देश दें। कोर्ट आपकी याचिका पढ़ने के लिए उन्हें मजबूर कैसे कर सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता ने कहा कि वह राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अगर वह प्रधानमंत्री बन गए, तो तबाही मचा देंगे। इस पर कोर्ट ने जवाब दिया, हमें नहीं पता। क्या आप जानते हैं कि वह प्रधानमंत्री बनेंगे। कोर्ट ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता के पास राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल करने का रास्ता है। बेंच ने पाया कि सावरकर के पोते ने पहले ही पुणे की एक कोर्ट में शिकायत की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। अप्रैल में ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सावरकर पर कथित टिप्पणियों को लेकर फटकार लगाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट का कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
