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जबलपुर हाईकोर्ट ने दिये मानव अधिकार आयोग को कार्यवाही करने के आदेश

सिर और दाढ़ी-मूंछ मुंडवाकर निकाला था जुलूस
भोपाल। राजधानी भोपाल के कुख्यात बदमाश जुबेर मौलाना की गोलीकांड के मामले में दो महीने पहले हुई गिरफ्तारी के बाद उसका सिर और दाढ़ी-मूंछ मुंडवाकर जुलूस निकालने का मामला गर्मा गया है। इसे लेकर जुबेर की पत्नी शमीम बानो द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग को कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। बदमाश जुबेर की पत्नि शमीम बानो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था, कि इस्लाम में दी गई व्यवस्था के खिलाफ पुलिस ने यह कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक बदमाश जुबेर और उसके तीन गुर्गों को दो महीने पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से देसी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस सहित धारदार हथियार जब्त किये गये थे। जुबेर और उसके साथियों ने बदमाश साद खान से पुरानी रंजिश के चलते शहर के मंगलवारा और टीला जमालपुरा क्षेत्र में वाहनों में तोड़-फोड़ करने के साथ ही फायरिंग की थी। जुबेर मौलाना के खिलाफ गैरतगंज के अलावा भोपाल में कई अपराध दर्ज हैं। उस पर 30 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। हालांकि पुलिस का दावा था, कि फरारी के दौरान जुबेर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए खुद ही दाढ़ी, मूंछ और सिर मुंडवा लिया था। उसकी पत्नि की और से एडवोकेट प्रशांत चौरसिया ने कोर्ट को बताया कि वारंट तामीली के मामले में भोपाल पुलिस ने जुबेर को गिरफ्तार किया था। फिर उसका जुलूस निकाला गया। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसका जुलूस नहीं निकाला जा सकता है। यह मामला आर्टिकल 21, 22, 25 और ह्यमन राइट्स के उल्लंघन का है। पुलिस को संबंधित कोर्ट में पेश करने का अधिकार है, इसके बाद उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से भोपाल कमिश्नर और मानव अधिकार आयोग को शिकायत पत्र देकर दोषी पुलिस कर्मचारियों की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की थी।

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