Spread the love

सीबीएमओ ने कराई प्राथमिकी दर्ज

दमोह। 16 अक्टूबर 2024 को तत्कालीन सीबीएमओ पथरिया डॉ. शशिकांत पटेल एवं प्रभारी तहसीलदार पथरिया श्री पाण्डेय द्वारा वार्ड क्रमांक 3 पथरिया के मकान में संचालित श्री जी इंस्टीट्यूट पथरिया में छापामार कार्यवाही की गई। इस दौरान संस्था में उपचार हेतु उपयोग की जा रही औषधियां एवं अन्य सामग्री बरामद की गई। संचालक के द्वारा संस्था संचालन संबंधी कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं पाया गया। क्षेत्रीय संचालक सागर संभाग द्वारा जांच में यह भी पाया गया कि उक्त औषधियां सागर जिले की रहली विकासखंड ग्राम ऊमरा में पदस्थ सीएचओ अरविंद पटेल के द्वारा प्रदान की गई। श्री जी इंस्टीट्यूट में कई अवैध पैरामेडिकल कोर्स भी संचालित होना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण में श्री जी इंस्टीट्यूट पथरिया के संचालक शिवा ठाकुर, छोटू सींग लोधी एवं ग्राम ऊमरा रहली में पदस्थ सीएचओ अरविंद पटेल के विरूद्ध निम्न अधिनियमों के अंतर्गत थाना पथरिया में 08 जुलाई 2025 को मामला पंजीबद्ध किया गया। म.प्र. उपचार्य गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (पंजीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 3, 4 एवं 8 तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (सी) एवं म.प्र. राज्य आर्युविज्ञान परिषद एक्ट 1956 एवं 1958 की धारा 24 में है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *