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दमोह। न्यायालय श्रीमान अमर गोयल, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जिला दमोह ने अवैध गांजा के साथ पाए गए आरोपीगण को 3-3 साल का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। अभियोजन के मुताबिक दिनांक 30.12.2020 को पुलिस थाना नोहटा, जिला दमोह में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक (ASI) लखनलाल कन्नौजिया को एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति एक बिना नंबर की टी.वी.एस. स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल से गांजा लेकर बनवार से नोहटा की ओर आ रहे हैं। सूचना पर कार्यवाही हेतु स्टाफ के साथ चेकिंग पॉइंट लगाया गया चेकिंग के दौरान, दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। उन्हें रोककर नाम पूछने पर उन्होंने अपने नाम जितेन्द्र मेहरा (चालक) एवं राजेन्द्र गौड़ (पीछे बैठा) बताए। तलाशी के दौरान राजेन्द्र गौड़ के पास मौजूद हल्के गुलाबी-कत्थई रंग के बैग से 1.230 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। गांजा को पहचान कर उसका पंचनामा, वजन और नमूना संग्रहण किया गया। साथ ही आरोपी जितेन्द्र मेहरा के कब्जे से बिना नंबर की मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। दोनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर थाना लाया गया। जब्तशुदा गांजे का सैंपल परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. सागर भेजा गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उक्त गांजा उन्होंने साबिर नामक व्यक्ति से खरीदा था। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपियों के विरुद्ध NDPS Act की धारा 8 एवं 20 के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपीगण आरोपी राजेंद्र पुत्र श्री नंदकिशोर गौंड, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम लखनी थाना नोहटा जिला दमोह (म०प्र०) व जितेंद्र पुत्र श्री प्रकाश मेहरा, उम्र 25 निवासी नीमखेड़ा थाना हिंडोरिया, जिला दमोह को धारा 20(बी)(ii)(सी) NDPS एक्ट में 3-3 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं 5,000-5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन सहायक निदेशक अभियोजन के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अंशुल मिश्रा द्वारा की गई ।

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