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मय ब्याज के देने होंगे ५ लाख ९७ हजार ४०० रूपए
छिंदवाड़ा। चैक बाउंस के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमती नंदिनी उईके के न्यायालय ने अभियुक्त गायकवाड पिता सुधाकर गायकवाड, निवासी चंदनगांव को चार लाख रुपए चैक की राशि तथा ब्याज के रूप में अतिरिक्त एक लाख संतानवे हजार चार सौ रुपए ऐसे कुल पांच लाख संतयानवे हजार चार सौ रुपए की राशि परिवादी आवेदक बादल साहू पिता स्व.विनोद साहू ,निवासी पुराना छापाखाना छिंदवाड़ा को भुगतान करने तथा कारावास की सजा से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया है। मामले में अधिवक्ता अजय पालीवाल द्वारा पैरवी की गई। उन्होंने बताया कि अभियुक्त प्रतीक गायकवाड़ ने परिवादी बादल साहू से अगस्त २०१९ में चार लाख रूपए उधार स्वरूप लिए थे और एक माह में राशि वापस करने का वादा किया था, लेकिन एक माह में राशि प्रतीक ने नहीं लौटाई तो परिवादी बादल के राशि वापस मांगने पर प्रतीक द्वारा बादल को एक चैक चार लाख रुपए का 11 दिसंबर 2019 को दिया, लेकिन उक्त चैक बैंक में लगाने के बाद बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने अभियुक्त को नोटिस भेजा जो नोटिस भी रिसीव नही हुआ तब उन्होने परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने विचारण पश्चात आए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को कारावास और चैक की मय ब्याज सहित कुल ५ लाख ९७ हजार ४०० रूपए देने के आदेश पारित किए हैं।

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