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दमोह। न्यायालय श्रीमान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग दमोह अध्यक्ष ऋषव कुमार सिंघई द्वारा चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को वाहन के सुधार में खर्च हुई राशि को देने का आदेश पारित किया है परिवादी के अधिवक्ता अजय कुमार बाजपेई ने बताया कि नन्हेंलाल सेन सुभाष कॉलोनी निवासी ने किया क्रेंस खटवानी सेल से क्रय की थी एवं दिनांक 23.7.2024 को दमोह में हुई अतिवृष्टि के कारण वाहन पानी में डूब गया था जब परिवादी ने खटवानी सेल जबलपुर में गाड़ी सुधार करने के लिए संपर्क किया तो बीमा कंपनी ने  वाहन की आईडीवी वैल्यू 9,50,000 लेख की एवं वाहन के सुधार हेतु एस्टीमेट 8,45,151 बनाया तथा परिवादी को गाड़ी सरेंडर करने के लिए कहा इसके पश्चात परिवादी ने कंपनी से अलग से एस्टीमेट बनवाया तो कंपनी ने 537468 रुपए का एस्टीमेट और लेबर चार्ज 24148.70 कल 5,61,616 रुपए का स्टीमेट प्रेषित किया। इसके बाद परिवादी ने अपने व्यापार खटवानी मोटर्स जबलपुर से वहां का सुधार कार्य करवाया और वहां को सुधारने में खर्चा 98 839 का खर्चा आया इस प्रकार से माननीय आयोग ने बीमा कंपनी की तरफ से सेवा की कमी माना और अनावेदकगण को 109000 की राशि का भुगतान एवं परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक 8.10.2024 से 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करने एवं सेवा की कमी के लिए में 10000 तथा वाद व्यय 3000 देने का आदेश पारित किया।

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