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पैरामेडिकल कोर्स में शुरु होंगे एडमीशन
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट के उसे आदेश पर रोक लगा दी है। जिसमें पैरामेडिकल कोर्स की मान्यता एवं एडमिशन पर रोक लगाई गई थी। हाई कोर्ट ने 16 जुलाई को लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए पैरामेडिकल कोर्सेज की मान्यता और एडमिशन प्रक्रिया पर रोक लगाई थी।
हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
पैरामेडिकल काउंसिल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई।याचिका की पैरवी सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहितगी ने की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, यह याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उन लोगों द्वारा लगाई गई थी। जिनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं था। मुकुल रोहितगी ने कहा पैरामेडिकल काउंसिल संस्थाओं को मान्यता देती है। एडमिशन की प्रक्रिया को रेगुलेट करती है।
हाईकोर्ट के आदेश से पूरी प्रक्रिया रुक गई है। इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार और सभी पक्षों को नोटिस जारी करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से हजारों छात्रों को राहत मिलेगी।

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