
दमोह । न्यायालय-षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ,जिला दमोह श्री अनुराग सिंह कुशवाह ने गोली मारकर हत्या करने वाले 5 आरोपियों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा से दण्डित किया है ।
अभियोजन के मुताबिक दिनांक -23/02/2021 को दोपहर लगभग 04:00 बजे मृतक की बालिका अपने घर के आँगन में बैठी थी और बालिका का पिता (मृतक ) दरवाजे में बाहर बैठे चाय पी रहे थे, उसी समय एक काले रंग की डिस्कवर मोटरसाइकिल पर बैठे तीन लोग आये,तीनो ने मुँह पर कपडा बांध रखा था,उन्होंने मृतक के घर के पास मोटरसाइकिल रोकी और उसमे से एक व्यक्ति ने उसके पापा को जान से मारने की नियत से कट्टे से गोली मार दी,जिससे उसके पिता को दाहिने हाथ में चोट आयी और काफी खून बहने लगा और जमीन में गिर गए | उसके पिता को बुआ के बेटे की कार से इलाज के लिए अस्पताल लेकर आयी थी और वहां पर डॉ. ने उसके पिता को मृत घोषित कर दिया था उक्त देहाती नालसी एवं देहाती मर्ग इंटीमेशन के आधार पर थाना दमोह देहात में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया | मामले में दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य व अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1.लखन पिता टंटू उर्फ बालचंद रजक, उम्र 23 वर्ष
2.अभिषेक पिता मोहनलाल शर्मा उम्र -22 वर्ष
3.महेश पिता गज्जू रजक,उम्र -25 वर्ष
4.प्रशांत पिता पंचम ठाकुर उम्र -24 वर्ष
5.दिन्नू उर्फ दिनेश साहू उम्र -26 वर्ष
सभी निवासी – नरसिंहगढ़ जिला दमोह में से लखन रजक को धारा 302/34 भा.द. सं. में आजीवन कारावास एवं 1000/- रु. अर्थदण्ड, आरोपी प्रशांत ठाकुर व दिन्नू उर्फ दिनेश साहू को धारा 302/34 में आजीवन कारावास, धारा 25(1-B)a आयुध अधिनियम में 03 वर्ष का सश्रम कारावास,धारा 27(1) आयुध अधिनियम में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000-2000 रु. के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन श्री कैलाश चंद्र पटैल एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री हेमंत कुमार पांडेय के द्वारा की गई ।
