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दमोह: कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत् खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा जांच दल द्वारा दमोह शहर स्थित वृंदा रेस्टोरेंट में निरीक्षण कार्यवाही करते हुए पनीर की जांच की गई। कार्यवाही में टंडन कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड स्थित वृंदा रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर से मौके पर संग्रहित पनीर के नमूनें जांच हेतु लिए गए। इन नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

ग्राहकों को शुद्ध एवं सुरक्षित शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराने के रेस्टोरेंट संचालक को दिशा निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत नोटिस रेस्टोरेंट संचालक को जारी किया गया।इसी तरह ग्राम बांसा तारखेड़ा स्थित पारस किराना का निरीक्षण किया गया। मौके पर निरीक्षण कार्यवाही में 1 किलो 700 ग्राम बेस्ट बिफोर डेट के बाद के मसाले एवं बिस्किट बाजार मूल्य 600 रुपए परिसर में पाए जाने पर विनष्टीकरण किया गया। किराना दुकान संचालक को किसी भी प्रकार की बेस्ट बिफोर डेट के बाद की खाद्य सामग्री का भंडारण एवं विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए।

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