
प्रयागराज। सपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाइकोर्ट ने जमानत दे दी है। आजम पर रामपुर में क्वालिटी बार पर कब्जे का आरोप है। आजम खान सीतापुर जेल में 23 महीने से बंद हैं। वकील इमरान उल्ला ने बताया कि बाकी पेंडिंग मामलों में आजम खान को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब वे एक दो दिन में बाहर आ जाएंगे। इस मामले की फाइनल सुनवाई 21 अगस्त को जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने की थी। इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने मंत्री रहते हुए पावर का इस्तेमाल किया। हमने दलील दी कि पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही टेंडर दिया गया। इसमें कहीं भी पावर का मिसयूज नहीं है। अब उनके ऊपर कोई भी मामला पेंडिंग नहीं है। कोर्ट के इस आदेश के बाद उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा।
