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भोपाल। राजधानी भोपाल की रहने वाली एक विवाहिता की फर्जी एफबी आईडी बनाकर उसपर कॉलगर्ल लिखने के साथ ही संपर्क करने के लिये महिला के पति का नंबर पोस्ट करने वाले आरोपी युवक को अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर दोषी करार देते हुए एक साल की जेल की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह मामला 30 मई 2018 का है, विवाहिता ने इसकी शिकायत साइबर सेल में शिकायत में की थी। प्ररण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक मंजू जैन सिंह ने पैरवी की। जानकारी के अनुसार 30 मई 2018 को पीड़िता को फेसबुक आईडी की जानकारी उसके भांजे के जरिये से मिली थी। जब उसने अपने स्तर पर जॉच की तब पता चला की आई डी बनाने वाले आरोपी आरोपी संजय सराठे ने उसकी फेसबुक पर आईडी बनाकर उसकी फोटो अपलोड की थी। आरोपी संजय ने फोटो के साथ उसकी प्रोफाइल में अश्लील बातें लिखी थीं। आरोपी ने महिला को पहले कॉलगर्ल लिखा। इसके बाद उसके पति का मोबाइल नंबर डाला। उसके आगे लिखा कि ये लड़की भोपाल के हथाईखेड़ा डैम के पास ट्रांसपोर्ट नगर में रहती है। लोगों से प्यार का नाटक करती है और फोन पर सेक्स चैट करती है। दोस्तों आईडी को जितना हो सके शेयर करें। प्रोफाइल पर उसका और उसके पति का मोबाइल भी डाला था। इसके कारण उसके पास अंजान लोगों के कॉल आना भी शुरू हो गए थे। इसके बाद उन्होंने साइबर सेल में शिकायत की। महिला ने यह भी बताया की पहले आरोपी उसे कॉल करके बदनाम करने की धमकी भी देता था। लेकिन उस समय उसने उसकी धमकियां पर ध्यान नहीं दिया था। बाद में आरोपी ने फेसबुक आईडी का नाम बदल दिया था। पुलिस ने आईडी की डिटेल निकालने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने आरोपी संजय सराठे को ,दोषी करार दते हुए एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 5 अलग-अलग धाराओं में एक-एक साल की सजा सुनाई है। ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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