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बालाघाट। कोतवाली थाना पुलिस ने 27 सितंबर की रात्रि बगैर अनुमति के तेज आवाज में बजाए जा रहे एक डीजे को जब्त कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण को कार्यवाही में लिया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के मोती तालाब के पास तेज आवाज में डीजे बजाए जाने की सूचना मिली थी। जिससे आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी और ध्वनि प्रदूषण फैल रहा था। सूचना के आधार मौके पर पहुंच कर वाहन चालक गजेन्द्र पिता थानसिंह उइके 26 वर्ष निवासी भेंड़ारा टोला तहसील खैरलांजी थाना रामपायली से अनुमति पत्र मांगा गया, लेकिन उसने कोई भी अनुमति नहीं दिखाई। यह कृत्य ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन एवं आमजन को बाधित करने वाला पाया गया। पुलिस ने मौके पर पही पंचनामा कार्यवाही कर वाहन क्रमांक एमएच 31 एफसी 5141 को जब्त कर लिया। इस मामले में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं धारा 285 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की गई।

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