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ग्राम पंचायत तिदौनी में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

दमोह : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रधान जिला न्यायाधीश/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री सुभाष सोलंकी के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत तिदौनी में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न हुआ। शिविर में विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट जिला न्यायालय दमोह विश्वनाथ शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, विकास गुप्ता, सचिव हरप्रसाद धुर्बे, पटवारी विशाल राय, ग्राम रोजगार सहायक दशरथ अहिरवार एवं ग्रामीणजन मौजूद थे। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विश्वनाथ शर्मा ने उपस्थित ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा नशे से मनुष्य की केवल शारीरिक नही बल्कि आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हानि होती है। नशा करने वाला व्यक्ति केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र को भी खोखला करता है, इसलिए स्वयं नशे से दूर रहने के साथ ही दूसरों को भी इससे दूर रखना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार का नशा हमारे जीवन को हर प्रकार से हानि ही पहुंचाता है। उन्होंने लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के संबंध में रखी जाने वाली सावधानियों के विषय पर भी ग्रामीणों को जानकारी दी।

            जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने नशा पीड़ितों व नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं, महिलाओं के कानूनी अधिकार, पाक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा, नालसा फ्री हेल्पलाईन 15100, पॉक्सो एक्ट इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों द्वारा बताई गई समस्याओं के संबंध में समाधान बताये गये।

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