Spread the love

पटाखा विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर पटाखे न बेचे

दमोह : पटाखा व्यवसायियों के लिए गाइडलाइन ऑलरेडी विस्फोट अधिनियम के अंतर्गत पहले से बड़ी स्पष्ट है, उसको और अधिक स्पष्ट करते हुए जिला प्रशासन ने ना केवल पटाखा व्यवसायियों के लिए बल्कि अधिकारियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की हैं। इस सबंध में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया गाइडलाइन में बहुत विस्तार से हर बिंदु को कवर किया गया हैं। जो अस्थाई रूप से पटाखे की दुकाने किस तरह से लगाई जाना है, वहां पर क्या प्रोटोकॉल्स वगैरह फॉलो होने हैं, उसके बारे में भी गाइडलाइंस हमने जारी की गई हैं। कलेक्टर श्री कोचर ने कहा सभी से अपेक्षा की जाती हैं कि वे गाइडलाइन का पालन करेंगे। पटाखा व्यवसायियों की एक बैठक एडीएम की अध्यक्षता में आयोजित कराई गई है. जिसमें इस गाइडलाइन के बारे में पूरी जानकारी पटाखा व्यवसायियों को दी गई हैं, उनको कैसे-कैसे इसको फॉलो करना है और यदि वो नहीं फॉलो करेंगे तो उनके खिलाफ क्या दंडात्मक करवाई की जा सकती हैं। उन्होंने आमजनों से आग्रह करते हुए कहा यदि कहीं पर भी आपको ऐसा लगता हो दमोह हेल्पलाइन पर भी शिकायत की जाती हैं। उन्होंने कहा पटाखे में तीन चीज होती हैं, पटाखों का निर्माण, पटाखों का गोदाम में रखना और तीसरा पटाखों का विक्रय शामिल होती हैं। यदि तीनों चीजों में आपको कहीं लगता है की कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से पटाखें बना रहा है, अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर रहा है या अवैध रूप से पटाखे की बिक्री कर रहा है तो उसे पर आप दमोह हेल्पलाइन पर बता सकते, उनके खिलाफ कड़ी करवाई की जायेगी।

            कलेक्टर श्री कोचर ने कहा एक काम और हमने किया है, कई बार ऐसी शिकायतें आती है लोगों की तरफ से की अधिक कीमतों पर पटाखे मिल रहे हैं तो इस बार वाणिज्य कर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई हैं, वहां पर जो कि देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पटाखा विक्रेता तय मूल्य से अधिक मूल्य पर पटाखे नहीं बेचेगा ताकि आम जनता को भी से राहत मिलेगी।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *