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सभी पटाखा दुकानें शहर के दूर पूर्व से निरीक्षण एवं चिन्‍हिंत कर

किसी सुरक्षित स्‍थान पर लगाने की व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करने निर्देश जारी

दमोह : दीपावली के अवसर पर शहर के मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों की दुकानों से यातायात बाधित एवं जन-हानि होने की संभावना रहती है, जिससे आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। जनसुविधा, जनसुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि पूर्व वर्ष की तरह पटाखों की सभी अस्थायी दुकानें हटा नाका, दमोह में स्थापित की जायें। कलेक्टर श्री कोचर ने कहा हटा नाका दमोह में सभी अस्थायी दुकानों का आकार एक समान होना चाहिए। दो दुकानों के मध्य निर्धारित मानक अनुसार दूरी रखी जाना सुनिश्चित किया जाये। दुकानों के आवंटन के संबंध में लॉटरी या अन्य पारदर्शी प्रणाली का उपयोग किया जाए। हटा नाका, दमोह में दुकानों का आवंटन चारों तरफ की बाउंड्री के साथ लगाकर किया जाए। यह विशेष ध्यान रखा जाये कि कोई भी दुकान ग्राउंड के बीच में न लगे। प्रतिदिन साफ-सफाई व्‍यवस्‍था सुनिश्चित की जाये । हटा नाका, दमोह में पर्याप्त संख्या में फायर ब्रिगेड एवं फायर टीम की निरंतर उपस्थिति व्यवस्था सुनिश्चित की जायें। प्रत्येक दुकान पर अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से लगे हों, इसकी जांच की जाये। हटा नाका, दमोह में केवल वैध फटाका लायसेंस वाले दुकानदारों को ही दुकान लगाने की अनुमति होगी, इसके अलावा किसी अन्य प्रकार की दुकान नहीं लगाई जाएगी। इस दौरान हटा नाका दमोह में रात के समय पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

            उन्होंने नगर पालिका दमोह से कहा यह सुनिश्चित किया जाये कि हटा नाका, दमोह में कोई भी बिजली का वायर खुला न रहे, जिससे किसी घटना की संभावना न हो। नगर पालिका दमोह नियम अनुसार स्टॉल की फीस निर्धारण कर ले सकती है। हटा नाका, दमोह स्थित अस्थाई दुकानों के बाहर खान-पान की दुकानों के किसी भी स्टॉल का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ताकि सड़क पर अनावश्यक भीड़ और अवरोध न रहे।भीड़ नियंत्रण के लिए दुकानों के आसपास बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाये और मार्गदर्शन हेतु स्पष्ट संकेतक (साइनबोर्ड) लगवाये जायें। क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्निशमन यंत्रों और वाहनों की तैनाती सुनिश्चित की जाये। किसी भी आकस्मिक आग लगने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए एक अग्निशमन टीम को स्टैंडबाय पर रखा जाए। जनरेटर व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करना, सीसीटीव्‍ही (CCTV) कैमरे लगाकर उनकी सतत मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा मुख्य नगर पालिका अधिकारी दमोह पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर, जो पटाखे दुकानदारों के पास बिक्री के बाद शेष रह जाएंगे, उन्हें नियमानुसार नष्ट (डिस्पोजल) करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, इस दौरान सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

            उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये कि कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से एक एम्बूलेंस हटा नाका दमोह में रखना सुनिश्चित किया जाये, उक्त एम्बूलेंस में डाक्टर एवं कर्मचारियों की टीम मय उपकरण सहित सुसज्जित रखी जाये।कलेक्टर श्री कोचर ने पुलिस विभाग को निर्देश दिये कि अस्थाई पटाखा दुकान स्थल हटा नाका दमोह में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जाये। भीड़ प्रबंधन और यातायात नियंत्रण के लिए ट्रैफिक पुलिस की विशेष तैनाती की जाये ताकि मुख्य मार्गों पर कोई अवरोध न हो। यातायात / वाहन पार्किंग व्यवस्था हेतु संबंधित को निर्देशित किया जाये। सुरक्षा के लिए क्षेत्र में नियमित गश्त की जाए और अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा पुलिस विभाग सुनिश्चित करेगा कि कहीं भी अवैध रूप से पटाखों का विक्रय न हो। यदि किसी भी स्थान पर अवैध पटाखों की बिक्री की जाती है, तो तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हटा नाका दमोह के अलावा अन्य किसी स्थान पर पटाखों की अस्थायी दुकानें न लगें। इस उद्देश्य के लिए प्रतिदिन गश्त और निरीक्षण किया जाये।

            उन्होंने विद्युत अधिकारियों को निर्देशित किया कानून एवं सुरक्षा की दृष्टि से अस्थाई पटाखा दुकान स्थल हटा नाका दमोह में जो बिजली फिटिंग एवं वायरिंग की गई हैं (टेंट द्वारा), उसमें विद्युत सेफ्‌टी की जांच कर सुरक्षा प्रमाण-पत्र पुलिस अधीक्षक दमोह एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी दमोह को उपलब्ध कराया जाये। हटा नाका पर अस्थायी दुकानों में बिजली आपूर्ति के लिए सुरक्षित और मानकों के अनुरूप विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था की जाये। बिजली के उपयोग से संबंधित सुरक्षा निर्देश दुकानदारों को दिए जाएं और किसी भी अनाधिकृत या असुरक्षित बिजली कनेक्शन पर सख्त कार्रवाई की जाये।

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