
क्षतिपूर्ति भुगतान करने रेलवे को आदेश
जबलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पंकज यादव व सदस्य अमित सिंह तिवारी की युगलपीठ ने कलेक्टिंग ट्रेन छूटने को रेलवे द्वारा सेवा में कमी के दायरे में रखा। इसी के साथ क्षतिपूर्ति का आदेश पारित कर दिया। इसके अंतर्गत रेल टिकट आरक्षण की राशि 803 रुपये 60 पैसे का भुगतान करने के निर्देश दिए। मानसिक पीड़ा के एवज में पांच हजार रुपये व मुकदमे का खर्च दो हजार भी अदा करने का आदेश सुनाया। यदि 45 दिन के भीतर समस्त राशि नहीं दी गई तो अदायगी तिथि तक नौ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।
परिवादी शिवनगर, दमोहनाका, जबलपुर निवासी अधिवक्ता अरुण कुमार जैन आत्मज स्व. पीसी जैन ने अपना पक्ष स्वयं रखा। उन्होंने दलील दी कि 11 मार्च, 2022 को जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली तक स्पेशल ट्रेन से यात्रा की। भाई राजेश जैन ने पांच मार्च, 2022 को आनलाइन टिकट थर्ड एसी में जबलपुर स्थित पते से बुक कराई थी। इसके लिए 1293.60 रुपये भुगतान किए थे। उसके कंफर्म टिकट आवंटित की गई। 11 मार्च को ट्रेन जबलपुर स्टेशन से दोपहर साढ़े तीन बजे प्रस्थित हुई। 12 मार्च को सुबह चार बजकर 10 मिनिट पर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, नई दिल्ली पहुंचना था। परिवादी को नई दिल्ली से देहरादून तक की यात्रा करनी थी। इसके लिए भी टिकट पहले ही आनलाइन बुक करा ली थी। लेकिन पहली ट्रेन निर्धारित समय पर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, नई दिल्ली नहीं पहुंची। नियत समय चार बजकर 10 मिनिट के स्थान पर सात बजे पहुंची। इस वजह से देहरादून के लिए सुबह छह बजकर 45 मिनिट की कंफर्म टिकट बेकार हो गई। दरअसल, दोनों यात्राओं के बीच तीन घंटे का समुचित समय था। यदि रेलवे ने सेवा में कमी न की होती तो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, नई दिल्ली से देहरादून की ट्रेन पकड़ी जा सकती थी।
