
कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना भी ठोंका
शाजापुर । जीवन रक्षक वाहन एम्बुलेंस का दुरुपयोग कर मादक पदार्थ की अंतरराज्यीय तस्करी करने वाले एक शातिर आरोपी को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने 15 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ओडिशा के कोरापुट से एम्बुलेंस में मरीज की जगह 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा भरकर लाया था। लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार घटना 25 अगस्त 2023 की है। मक्सी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक लाल-सफेद रंग की एम्बुलेंस में अवैध मादक पदार्थ देवास की तरफ से मक्सी होते हुए सारंगपुर ले जाया जा रहा है। इस पर पुलिस ने बायपास पर जाल बिछाया। पुलिस ने चालाकी दिखाते हुए आरक्षक मुकेश पटेल को सादे कपड़ों में देवास रोड की तरफ निगरानी के लिए भेजा। जैसे ही संदिग्ध एम्बुलेंस दिखी, आरक्षक ने टीम को अलर्ट कर दिया। बायपास स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास पुलिस ने एम्बुलेंस को रोका। पुलिस को देखते ही आरोपी चालक प्रधान सिसौदिया ने एम्बुलेंस छोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद पुलिस टीम ने उसे धर दबोचा।
तलाशी में निकलीं गांजे से भरी 7 बोरियां
जब पुलिस ने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला, तो अंदर का नजारा देख दंग रह गई। उसमें मरीज या स्ट्रेचर की जगह प्लास्टिक की 7 बड़ी थैलियां रखी हुई थीं। तोलने पर उनमें कुल 130 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा पाया गया। पुलिस ने मौके पर ही गांजा और एम्बुलेंस जब्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज किया था। अब न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया है।
