
कर्नाटक चुनाव में 40 प्रतिशत कमीशन वाले विज्ञापन का मामला
बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस को रद्द कर दिया। यह मामला 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले 40 प्रतिशत कमीशन वाले कांग्रेस के विज्ञापनों को लेकर भाजपा नेता की शिकायत पर दर्ज हुआ था। करप्शन रेट कार्ड वाले इस विज्ञापन को राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके बाद भाजपा नेता केशव प्रसाद ने राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान विज्ञापनों में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत भाजपा नेताओं पर सरकारी ठेकों से 40 प्रतिशत कमीशन लेने का झूठा आरोप लगाय
मामले में कर्नाटक की अदालत ने 23 फरवरी 2024 को सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और राहुल गांधी को समन जारी किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 1 जून 2024 को सिद्धारमैया, शिवकुमार को और 7 जून 2024 को राहुल को जमानत दे दी थी। हालांकि राहुल गांधी ने समन को हाईकोर्ट में भी चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के जस्टिस सुनील दत्त यादव की सिंगल बेंच ने आदेश पारित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की याचिका मंजूर की जाती है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की कार्यवाही आगे बढ़ाना कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होगा।
