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दमोह । न्यायालय श्रीमान अमर गोयल, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने अवैध गांजे के साथ पकड़ाए आरोपी प्रहलाद पटेल निवासी ग्राम भियाना, जिला दमोह को धारा 20(बी)(ii)(सी) NDPS एक्ट में 3 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना नोहटा, जिला दमोह में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक एस.एस. दुबे जप्तीकर्ता अधिकारी को दिनांक 14.11.2021 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम मियाना का प्रहलाद पटैल, जो कि खाकी रंग का टोपा, काले रंग की जरकिन एव काले रंग की फुल पैन्ट पहने हुये था. अपने गांव के साथी नीलेश साहू एवं भगवत आदिवासी के साथ अलग-अलग बैगों में उड़ीसा के किसी स्थान से गांजा खरीदकर सारनाथ ट्रेन में बैठकर कटनी आकर कटनी से किसी वाहन से दमोह तक साथ आया है और दमोह से तीनों अलग-अलग जगह गांजा बेचने निकले है तथा प्रहलाद पटैल दमोह से एक ट्राली बैग में गांजा लिये नोहटा तरफ आकर नोहटा पुल पर किसी व्यक्ति को गांजा विक्रय करने की फिराक में खड़ा है। उक्त मुखबिर सूचना को रोजनामचा सान्हा 45 दिनाक 14.11.2021 में दर्ज कर पंचनामा तैयार किया जाकर वरिष्ठ अधिकारियों को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर पंचनामा तैयार किया गया। मुखबिर के बताये स्थान व्यारमा नदी पुल नोहटा पहुंचकर मुखबिर की सूचना की तस्दीक की तो उक्त हुलिये का एक व्यक्ति ट्राली बैग लिये संदिग्ध हालत में खड़ा दिखाई दिया, जिसे हमराही स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रहलाद पटैल, निवासी ग्राम भियाना, थाना बटियागढ़, जिला दमोह होना बताया।अभियुक्त को मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुये तलाशी बाबत् सहमति पंचनामा तैयार कर स्वयं एवं हमराही स्टाफ, साक्षीगण एवं शासकीय वाहन की तलाशी दी गयी, जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु या मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ, फिर अभियुक्त की तलाशी लिये जाने पर उसके आधिपत्य में रखे एक ट्राली बैग में खाकी रंग के कागज के पैकिटों में करीब एक किलो के पांच पैकेट गुलाबी, लाल व संतरे रंग की साड़ियों के टुकड़ों में लिपटे प्राप्त होने पर उन्हें खोलकर पदार्थ को समरस किया गया एवं मौके पर इलेक्ट्रानिक तराजू का भौतिक सत्यापन कर संदेही के आधिपत्य से जब्तशुदा मादक पदार्थ की तौल करने पर उक्त पैकेटों में नमीयुक्त कुल 04 किलो 900 ग्राम गाजा जैसा मादक पदार्थ रखा होना पाया गया जिसका तौल पंचनामा तैयार किया गया। उसके पश्चात जब्तशुदा मादक पदार्थ गाजे में से 50-50 ग्राम के दो सैम्पल निकाले जाकर सफेद कपड़े में पैक कर शेष बचे 04 किलो 800 ग्राम गांजे जैसे पदार्थ को सफेद कपड़े में पैक कर मौके पर सीलबद किया गया एव ट्राली बैग में पांच खाकी कागज के खाली पैकेट एवं पांच साड़ियों के टुकड़ों को रखाकर सफेद कपड़े में रखकर सीलबद किया तथा अभियुक्त से उक्त मादक पदार्थ रखने का लायसेंस पूछे जाने पर लायसेंत नहीं होना बताया।संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध NDPS Act की धारा 8 एवं 20 के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी प्रहलाद पटेल को धारा 20(बी)(ii)(सी) NDPS एक्ट में 3 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन सहायक निदेशक अभियोजन के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सविता बजाज द्वारा की गई ।

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