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सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की शुरुआती जांच के दिए आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया है। मामला सरकारी टेंडरों में पक्षपात और करोड़ों रुपए के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह उन आरोपों की शुरुआती जांच करे, जिनमें कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट सीएम पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों से जुड़ी फर्मों को दिए गए थे।
सेव मोन रीजन फेडरेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वह एक शुरुआती जांच दर्ज करे और नवंबर 2015 से 2025 के बीच सार्वजनिक निर्माण कार्यों के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने और उनके पूरा होने की जांच करे। इस जांच में विशेष रूप से उन कॉन्ट्रैक्ट की बारीकी से जांच की जाएगी, जो याचिका में नामजद प्रतिवादियों से जुड़ी संस्थाओं को दिए गए थे, इनमें सीएम के रिश्तेदारों, उनकी पत्नी, मां और भतीजे से जुड़ी फर्म भी शामिल हैं।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि सीबीआई टेंडर दिए जाने, प्रोजेक्ट पूरे होने और पेमेंट के लेन-देन की जांच करेगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एजेंसी सिर्फ तय समय-सीमा तक ही सीमित नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो वह इस समय-सीमा के बाहर हुए लेन-देन की भी जांच कर सकती है।

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