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पालन नहीं करने पर पुलिस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
नई दिल्ली। अब किसी भी आपराधिक शिकायत की प्रारंभिक जांच को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद देशभर में पुलिस विभाग को स्पष्ट कर दिया गया है कि शिकायत मिलने के बाद अधिकतम 14 दिनों के भीतर जांच पूरी कर आगे की कार्रवाई तय करनी होगी। यदि तय समयसीमा का पालन नहीं किया गया तो संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
अदालत ने कहा है कि जांच में देरी से न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है और पीड़ितों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जांच की प्रगति का रिकॉर्ड भी व्यवस्थित रूप से रखने को कहा गया है, ताकि जवाबदेही तय की जा सके। इस फैसले के बाद पुलिस तंत्र में सख्ती बढ़ने की उम्मीद है।

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