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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के दिए निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है, जहां राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को यह निर्देश देते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने को कहा है।
यह आदेश कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली है और इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में निचली अदालत के पहले दिए गए आदेश को खारिज कर दिया। दरअसल इससे पहले 28 जनवरी 2026 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि आरोपों के समर्थन में कोई ठोस नया साक्ष्य पेश नहीं किया गया है और इस संबंध में उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश भी नहीं है।
हालांकि, अब हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट को इस स्तर पर आरोपों की सत्यता पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी। अदालत ने निर्देश दिया कि पहले एफआईआर दर्ज की जाए और फिर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन को भी मामले से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण फाइलें पेश करने के निर्देश दिए थे। मंत्रालय ने अदालत में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिन्हें ‘टॉप सीक्रेट’ श्रेणी का बताया गया।
याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास ऐसे रिकॉर्ड हैं जो यह संकेत देते हैं कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में मतदाता रहे हैं और वहां चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी दर्ज है। अदालत के आदेश के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है।

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