
पीडि़ता ने लगाए शारीरिक शोषण व जातिगत रूप से अपमानित करने का आरोप
बालाघाट। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सुहाग पुरे निवासी वार्ड नंबर १४ भरवेली पर गर्रा ग्राम के वार्ड क्रमांक 10 की युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। इस मामले में कोतवाली पुलिस के द्वारा पीडि़ता युवती की शिकायत पर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर धारा 367, 294, 506 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जबकि पीडि़ता एक माध्यमिक शिक्षिका भी बताई गई है।
जानकारी अनुसार भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष भुपेन्द्र सुहागपुरे के खिलाफ महिला थाने पुलिस ने शादी का झांसा देकर शारिरिक शोषण व पीडि़ता को धमकाने व जातिगत रूप से अपमानित करने का मामला दर्ज किया है। यह मामला वर्ष 2008 से 2024 के बीच का है। पीडि़ता माध्यमिक शिक्षिका है। जो शासकीय सेवा मे कार्यरत है। वही जानकारी अनुसार वर्तमान मे जिस युवती से भुपेन्द्र सुहागपुरे का विवाह होना है वह भी जिम्मेदार पद पर पदस्थ है। पुलिस को की गई शिकायत पीडि़ता ने बताया कि वर्ष 2008 में नीजि बीएड कालेज में भुपेन्द्र सुहागपुरे भी साथ मे पढ़ता था और एक दिन भुपेन्द्र ने उक्त पीडि़ता से प्यार का इजहार किया। उसके मना करने पर तीन वर्ष बाद अपने प्यार का इजहार करते रहा। और बात करने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद 17 दिसबंर 2012 को उसने उसके प्यार को मान लिया था।
उसके बाद सुहागपुरे ने शादी करने का वादा किया था। पीडि़ता वर्ष 2013 से 2020 तक सिंगरौली जिले मेें माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ रही। जब वह छुट्टियो पर घर जाती थी। तब भुपेन्द्र अपने दोस्त भुनेश्वर रजक के किराए के कमरे मे शारीरिक संबध स्थापित करता था और उससे जब भी पीडि़ता शादी की बात करती थी टाल मटौल करता था। अक्टूम्बर 2016 में युवती को भुपेन्द्र का किसी अन्य युवती के साथ अफेयर का पता चला वही पूछने पर भुपेन्द्र के द्वारा तुमसे ही शादी करूंगा कहा गया था। इसके बाद फिर से वर्ष 2017 से उसकी बातचीत हुई और इसी बीच अगस्त 2020 में बालाघाट के लामता में स्थानातरित होने के बाद भी किराए के कमरे मे आकर उसके साथ शारिरिक संबध बनाता था। भुपेन्द्र के किसी के साथ अफेयर होने के बाद उन्होने उससे पूछा तो उसने अपने रिश्तेदार बता दिया था। इसी बात को लेकर भुपेन्द्र ने उसे जातिगत रूप से अपमानित भी किया। स्वंय को भाजयुमो जिला अध्यक्ष बताते हुए शादी करने से बदनामी की भी बता कही। 20 अप्रैल 2022 को अफेयर को लेकर किसी से बात करने पर अध्यक्ष के पद का खतरा होने और जान से मारने की धमकी भी देता था। जिसके बाद भुपेन्द्र से चर्चा हुई तो उसने कहा कि अपने घर वालो को मना लेंगे और घर वालो को मना लेने के बाद 4 फरवरी 2024 को भुपेन्द्र ने पीडि़ता के घर मे आकर शादी की बात तो नही की बल्कि उन प लालझंद लगाए और शादी करने से मना कर दिया। लेकिन युवती को विश्वास था कि भुपेन्द्र उससे शादी कर लेंगा। लेकिन पीडि़ता को 16 नवंबर को पता चला कि 18 नवंबर को भुपेन्द्र सुहागपुरे की शादी किसी शहर के नीजि लान में एक युवती के साथ हो रही है। जिसके चलते पीडि़ता 17 नवंबर को ही नीजि लान में पहुचने पर 100 डायल को फोन कर पुलिस को बुलवाया पर पुलिस द्वारा युवती को समझाईश देकर थाने मे रिपोर्ट लिखवाने की बात कही गई। शादी लान से ही वापस लौटकर पीडि़ता ने महिला थाने मे शिकायत दी। पीडि़ता ने शिकायत मे यह भी उल्लेख किया कि भुपेन्द्र की 18 नवंबर को नीजि लान मे किसी अन्य युवती के साथ होने वाली थी। जिस पर पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर भुपेन्द्र सुहागपुरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। साथ ही पीडि़ता को जातिगत रूप से अपमानित करने पर मामला दर्ज कर लिया है।
